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This Article is From Dec 11, 2019

नागरिकता संशोधन बिल पर बोले बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन, 'प्राथमिक पहचान ही नहीं रही तो हिंदू, मुस्लिम का...'

बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के वजह से वह काफी चिंतित हैं.

नागरिकता संशोधन बिल पर बोले बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन, 'प्राथमिक पहचान ही नहीं रही तो हिंदू, मुस्लिम का...'
बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने नागरिकता संशोधन बिल पर किया ट्वीट
नई दिल्ली:

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पास होने के बाद यह बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी पेश हो गया है. लोकसभा (Lok Sabha) सदन में बिल के पक्ष में  311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. लोकसभा में बिल के पास होने के बाद से ही इस लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए थे. यहां तक कि कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया. हाल ही में इस बिल पर बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन ने ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस बिल को लेकर आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के वजह से वह काफी चिंतित हैं. 

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आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने अपने ट्वीट में एनआरसी (NRC) और नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को लेकर कहा, "एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल की अराजकता के बीच मैं सबसे ज्यादा दुखी और चिंतित हूं क्योंकि एक इंसान के तौर पर हमारी मौलिक पहचान खत्म की जा रही है. इस लड़ाई में कोई नहीं जीतेगा. हर कोई हारेगा. हमारे सयम की सबसे बड़ी हानि मानवता की होगी." इसके अलावा आदिल हुसैन ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी प्राथमिक पहचान ही खत्म हो जाएगी तो मुस्लिम, हिंदू, असमी और बंगाली का प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे. 

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आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने कहा, "जब हम पैदा हुए थे, तो हमारा परिवार खुश हुआ था क्योंकि हमारी मां ने एक इंसान को जन्म दिया था, किसी गिलहरी को नहीं. हम पहले एक इंसान के तौर पर जन्मे हैं. अगर हम इसे अपनी प्राथमिक पहचान के तौर पर धारण नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते और इसे मना नहीं सकते तो खुद को मुस्लिम, हिंदू, असमी और बंगाली बुलाने का क्या फायदा होगा?" वहीं नागरिकता संशोधन बिल की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इसपर कहा था कि यह बिल शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि यह बिल किसी भी तरह से गैर संवैधानिक नहीं है न ही ये आर्टिकल-14 का उल्लंघन करता है.

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