पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने पर 1947 का नोटिस हो रहा वायरल, दिल्ली राशन विभाग ने किया था जारी

पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने पर राशन कार्ड पर 1947 का नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जो बंटवारे के दौरान का बताया जा रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में. क्या लिखा है नोटिस में.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने पर 1947 का नोटिस हो रहा वायरल

22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने शॉर्ट-टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, हालांकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पाकिस्तानी नागरिक सालों या दशकों से भारत में रह रहे हैं. वहीं इसी के बीच, दिल्ली राशनिंग विभाग (Delhi Rationing Department) का साल 1947 का एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह नोटिस भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जारी किया गया था.

नोटिस में लिखा है, "1947: दिल्ली राशनिंग द्वारा नोटिस. क्या आप पाकिस्तान जा रहे हैं? अगर हां, तो कृपया अपने राशन कार्ड जमा करना न भूलें." बता दें. इसके नीचे लिखा है, ये कार्ड दिल्ली राशनिंग विभाग की ओर से जारी किया गया है. हालांकि इस राशन कार्ड में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बारे में भारत सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है.

वहीं सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आज, 30 अप्रैल को X पर शेयर किया गया था. जिसके बाद कुछ ही घंटों में इसे 8,000 से ज्यादा बार देखा गया. जहां लोगों ने इस पोस्ट को पसंद किया है और कुछ कमेंट भी आए.
 

एक यूजर ने लिखा, 'इसे उर्दू में छपना चाहिए था', एक अन्य यूजर ने कहा, ' यकीन नहीं होता विभाजन के समय ऐसा नोटिस जारी किया था', वहीं एक और यूजर ने कहा, 'जो लोग इस देश के नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए'

केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की है. जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, उन्हें अधिकतम तीन साल की जेल की सजा, 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें, 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों का जान चली गई.  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक कटऑफ समय से आगे न रुके. इस साल 4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 (Immigration and Foreigners Act 2025) में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करना, वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहना या इसकी शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

Advertisement

ये भी पढ़ें: प्लेन जब लैंड होता है, तो पायलट को कैसा दिखता है नज़ारा? वायरल Video देख डर से कांप उठेंगे आप

Advertisement

ये Video भी देखें:



 

Featured Video Of The Day
Pahalgam Terror Attack: बदले की 'आहट'...Pakistan में घबराहट | News Headquarter