अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, 8,400 प्रवासियों को दी राहत

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाइडन के उत्तराधिकारी बनने के बाद से, उनके प्रशासन ने आव्रजन प्रवर्तन (Immigration Enforcement) को और सख्त कर दिया है.

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  • एक फेडरल जज ने सात लैटिन अमेरिकी देशों के परिवार पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने से रोक लगा दी है
  • बोस्टन की जिला जज इंदिरा तलवानी ने गृह सुरक्षा विभाग को इन कार्यक्रमों को खत्म करने से अस्थायी रोक लगा दी है
  • ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के परिवार पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया था
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एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के उन प्रयासों पर रोक लगा दी है, जिनके तहत सात लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिका आए अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड धारकों के 8,400 से अधिक परिवार के सदस्यों की कानूनी स्थिति समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी. बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला जज इंदिरा तलवानी ने शनिवार देर रात एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की, जिसके तहत गृह सुरक्षा विभाग को क्यूबा, ​​हैती, कोलंबिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के हजारों लोगों को दी गई मानवीय पैरोल समाप्त करने से रोक दिया गया है. उन्हें डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा बनाए या आधुनिक बनाए गए परिवार पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों के तहत अमेरिका में आने की अनुमति दी गई थी.

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाइडन के उत्तराधिकारी बनने के बाद से, उनके प्रशासन ने आव्रजन प्रवर्तन (Immigration Enforcement) को और सख्त कर दिया है और सितंबर 2029 तक आव्रजन एजेंसियों के लिए 170 अरब डॉलर का बजट आवंटित किया है, जो एक ऐतिहासिक राशि है.

परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रमों के तहत, अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी, जिन्हें ग्रीन कार्ड धारक भी कहा जाता है, उन सात देशों में अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रायोजक बनने के लिए आवेदन कर सकते थे, जिससे उन्हें अपने आव्रजन वीजा के उपलब्ध होने तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती थी.

गृह सुरक्षा विभाग ने 12 दिसंबर को कहा कि वह इन कार्यक्रमों को समाप्त कर रहा है क्योंकि ये ट्रंप की आव्रजन प्रवर्तन प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं थे और इनका दुरुपयोग "कम जांच-पड़ताल वाले विदेशियों को पारंपरिक पैरोल प्रक्रिया से बचने" की अनुमति देने के लिए किया जा रहा था.

कार्यक्रम की समाप्ति मूल रूप से 14 जनवरी से प्रभावी होनी थी, लेकिन तलवानी ने शनिवार को जारी किए गए दीर्घकालिक निषेधाज्ञा पर विचार करने के लिए 14 दिनों के लिए एक अस्थायी रोक आदेश जारी किया.

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