US ने 1.5 साल के लिए बढ़ाई अप्रवासियों के वर्क परमिट की अवधि, भारतीयों को मिलेगा लाभ

यूएससीआईएस के निदेशक Ur M. Jaddou ​​ने कहा, "चूंकि यूएससीआईएस (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) लंबित ईएडी केसलोएड्स (caseloads) को संबोधित करने के लिए काम करता है, एजेंसी ने निर्धारित किया है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान 180-दिवसीय स्वचालित विस्तार वर्तमान में अपर्याप्त है."

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180-दिन की विड़ो के बाद भी हजारों लोगों के पास काम का एक और वर्ष है.
वाशिंगटन:

बाइडेन प्रशासन ने अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की समय सीमा को स्वचालित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है. जिसमें ग्रीन कार्ड वाले और डेढ़ साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड (ईएडी) प्राप्त करने वाले एच -1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को लाभ मिलेगा. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा मंगलवार को इसकी  घोषणा की गई और इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासियों को फायदा होने की संभावना है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (Department of Homeland Security) ने कहा कि मौजूदा ईएडी पर बताई गई समाप्ति तिथि से 180 दिनों तक की विस्तार अवधि स्वचालित रूप से 540 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी.

यूएससीआईएस के निदेशक Ur M. Jaddou ​​ने कहा, "चूंकि यूएससीआईएस (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) लंबित ईएडी केसलोएड्स (caseloads) को संबोधित करने के लिए काम करता है, एजेंसी ने निर्धारित किया है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान 180-दिवसीय स्वचालित विस्तार वर्तमान में अपर्याप्त है."

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यूएससीआईएस के अनुसार, लंबित ईएडी नवीनीकरण आवेदन वाले गैर-नागरिक जिनका 180-दिवसीय स्वचालित विस्तार समाप्त हो गया है और जिनकी ईएडी समाप्त हो गई है, उन्हें 4 मई, 2022 से शुरू होने वाले और 540 दिनों तक चलने वाले रोजगार प्राधिकरण और ईएडी वैधता की एक अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी.  वे रोजगार फिर से शुरू कर सकते हैं यदि वे अभी भी 540-दिवसीय स्वचालित विस्तार अवधि के भीतर हैं और अन्यथा पात्र हैं.

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भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने पीटीआई को बताया कि  परिवर्तन से लगभग 87, 000 अप्रवासियों को तुरंत मदद मिलेगी, जिनका कार्य प्राधिकरण समाप्त हो गया है या अगले 30 दिनों में निर्धारित है. कुल मिलाकर, सरकार का अनुमान है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण करने वाले 4,20,000 अप्रवासियों को काम करने की क्षमता खोने से बचाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि ये नीति परिवर्तन नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों और पात्र अप्रवासियों को 180 दिनों के बजाय 540 दिनों तक समाप्त दस्तावेजों पर काम करने के लिए जारी रखने की अनुमति देता है. इसका मतलब है कि 180-दिन की विड़ो के बाद भी हजारों लोगों के पास काम का एक और वर्ष है.

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