- बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई गई है
- ढाका के स्पेशल जज कोर्ट-5 ने 27 नवंबर को शेख हसीना को प्रत्येक मामले में सात साल की सजा का फैसला दिया
- एंटी करप्शन कमिशन ने जनवरी में जमीन आवंटन से जुड़े छह अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में शेख हसीना पर आरोप लगाए थे
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया है. मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा के बाद शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में प्रत्येक में सात साल की सजा सुनाई गई है. कुल मिलाकर उन्हें 21 साल जेल की मिली है. ढाका के स्पेशल जज कोर्ट- 5 ने गुरुवार, 27 नवंबर को यह फैसला सुनाया. शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी तीन मामलों में से एक में पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.
एंटी करप्शन कमिशन (ACC) ने जमीनों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर शेख हसीना पर जनवरी में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. शेख हसीना के अलावा उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल भी इन मामलों में आरोपी थे और उन्हें भी सजा मिली है. बांग्लादेशी प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, 20 अन्य आरोपियों में से 19 को अलग-अलग जेल की सजा मिली, और एक को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया. इस हाई-प्रोफाइल फैसले से पहले ढाका में सेशन कोर्ट के एंट्री गेट पर अतिरिक्त पुलिस चौकियों के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों को भी तैनात किया गया था.
इससे पहले 17 नवंबर को शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के साथ मौत की सजा सुनाई थी.














