पाकिस्तान की अदालत ने नौ मामलों में इमरान खान की जमानत बहाल की

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमराख खान की जमानत को बहाल कर दिया और इसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
इमरान खान के खिलाफ इन 9 में से 3 मामले आतंकवाद निरोधक अदालतों के समक्ष थे. (फाइल)
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान (Pakistan) में एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की नौ अलग-अलग मामलों में जमानत को सोमवार को बहाल कर दिया और उसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने नौ मई के दंगों के सिलसिले में तीन मामलों के बारे में, इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन से संबंधित तीन मामलों में और तोशाखाना मामले, धारा 144 के उल्लंघन और हत्या के प्रयास के एक-एक मामले में खान के आवेदन पर सुनवाई की. 

इनमें से छह मामले विभिन्न जिला और सत्र अदालतों में थे और तीन मामले आतंकवाद निरोधक अदालतों के समक्ष थे. 

खान (70) को सभी नौ मामलों में जमानत दे दी गयी थी, लेकिन तोशाखाना मामले में उनके जेल जाने के बाद पेश नहीं हो पाने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था. 

उन्होंने फैसले को चुनौती दी थी. 

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान की जमानत को बहाल कर दिया और इसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया. अदालत ने निचली अदालतों को यह निर्देश भी दिया कि खान के आवेदनों पर कार्यवाही रोककर नये सिरे से सुनवाई की जाए. 

ये भी पढ़ें :

* पाकिस्तान कोर्ट ने 'गैर-इस्लामिक' विवाह मामले में जेल में बंद इमरान खान को भेजा समन: रिपोर्ट
* लंदन में नवाज़ शरीफ़ के घर के सामने इमरान खान समर्थक ने की नारेबाजी
* पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को साइफ़र मामले में दो हफ़्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Dharmendra BREAKING: ही-मैन का निधन.. शोक में डूबा Bollywood | Hema Malini | Esha Deol | Sunny Deol