पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ (Nawaz Sharif) को स्टील मिल केस में बड़ी राहत मिली है. पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में नवाज़ शरीफ़ की सज़ा निलंबित कर दी है. इस फ़ैसले के बाद अल अज़ीज़िया मामले में नवाज़ शरीफ़ की ग़िरफ़्तारी नहीं होगी. तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ लंदन में आत्म-निर्वासन में चार साल बिताने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए थे.
पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और वकील अमजद परवेज ने शरीफ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं. उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को शरीफ को 24 अक्टूबर तक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, ताकि वह गिरफ्तारी के डर के बिना अदालत में पेश हो सकें. शरीफ तीन बार प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा और उन्हें राजनीति से आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया गया.
याचिकाओं में शरीफ ने अनुरोध किया कि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर नये सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उचित फैसला किया जाना चाहिए.
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है. जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे.
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