अंतरराष्ट्रीय अदालत ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट, जानें क्या है इसकी वजह

हेग स्थित आईसीसी ने कहा कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया था. 

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(फाइल फोटो)
हेग:

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को ये घोषणा की कि उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी है. उक्त कार्रवाई यूक्रेनी बच्चों के "गैरकानूनी निर्वासन" के लिए की गई है. 

हेग स्थित आईसीसी ने कहा कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया था. 

रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है. ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि आईसीसी ने वारंट को लागू करने की योजना कैसे बनाई. आईसीसी ने एक बयान में कहा, "आज, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के प्री-ट्रायल चैंबर II ने यूक्रेन में स्थिति के संदर्भ में दो व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन और मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा शामिल हैं."

व्लादिमीर पुतिन "बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों के अवैध हस्तांतरण के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं."

आईसीसी ने कहा कि अपराध 24 फरवरी, 2022 के हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसमें कहा गया है, "यह मानने के वाजिब आधार हैं कि पुतिन उपरोक्त अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी लेते हैं."

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