बिहार में पटना हाई कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति ज़ाहिर की है कि आख़िर पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे जीवन पर्यन्त बंगले का सुविधा दी गई है. इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है और एक महीने में जवाब देना है. इस बीच बंगला ख़ाली करने की राज्य के शीर्ष नेताओं में होड़ लगी है.