Bihar Reservation News: पटना: बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.दरअसल जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी. जातीय जनगणना के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था. बिहार में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी थी. जिसे अब हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया. अब इस पर अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं, देखिए अशोक चौधरी ने क्या कहा