पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के फ़ैसले को रद्द कर दिया है, तो बिहार में अब नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण. कोर्ट के मुताबिक पहले से निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी. बिहार में सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था. जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई था. नए फॉर्मूले के हिसाब से एससी को 20, एसटी को 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जा रहा था जिसे अब हाइकोर्ट ने पलट दिया है.