ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण दो हजार उन्नीस में केंद्र सरकार ने दिया था. उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है और तीन दो के बहुमत से संवैधानिक ठहराया है. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने बात की आशीष भार्गव ने.