सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की जमानत रद्द कर दी थी. हाईकोर्ट के फैसले का तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पहले शाम में सुनवाई हुई थी लेकिन जजों के बीच एक राय नहीं बनने के बाद इसे तीन जजों की पीठ के पास भेज दिया गया था. पीठ ने जमानत रद्द करने के फैसले पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है.