तोड़फोड़ की कोई भी कार्रवाई कानून के तहत हो - सुप्रीम कोर्ट

बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि देश में सिर्फ कानून का राज चलेगा और भविष्य में कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो तो ये ध्यान रहे कि सारी चीजें कानून के दायरे में ही हों. 

संबंधित वीडियो