सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से वैध था. पांच जजों की संविधान पीठ में शामिल चार जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है. नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है. वहीं पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी करार दिया.