SC On Bulldozer Action: Bulldozer पर सख्त हुए Justice, कहा 'आरोपी छोडिए, दोषी का घर भी...'

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  • प्रकाशित: सितम्बर 02, 2024

Supreme Court Hearing On Bulldozer: बुलडोजर ' जस्टिस' पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी. अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा.

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