क्यूरिटिव पिटीशन की समय सीमा तय हो: सुप्रीम कोर्ट

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  • प्रकाशित: जनवरी 22, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरिटिव पिटीशन की समय सीमा तय करने को लेकर अपनी बात रखी है. कोर्ट ने कहा है कि क्यूरिटिव पिटीशन की समय सीमा 7 दिन होनी चाहिए. साथ ही सह आरोपियों के केस की स्थिति से इसपर फर्क न पड़े. कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डेथ वारंट के सात दिन के भीतर दया याचिका दी जानी चाहिए.

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