सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरिटिव पिटीशन की समय सीमा तय करने को लेकर अपनी बात रखी है. कोर्ट ने कहा है कि क्यूरिटिव पिटीशन की समय सीमा 7 दिन होनी चाहिए. साथ ही सह आरोपियों के केस की स्थिति से इसपर फर्क न पड़े. कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डेथ वारंट के सात दिन के भीतर दया याचिका दी जानी चाहिए.