जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला प्रक्रिया में लगी रोक में संशोधन किया है. हालांकि दिवाला प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने मामला इंसोल्वेंसी रिज्युलेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को सौंप दिया है जो जेपी से सारे रिकॉर्ड हासिल करके फ्लैट बायर्स के लिए योजना तैयार करके इस 45 दिनों की समयसीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे.