राजस्थान सरकार के दो बच्चों वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना कोई भेदभावपूर्ण नहीं है. कहा जा रहा कि राजस्थान सरकार के इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देने का है. बता दें कि राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी.