सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में धोनी ने जानबूझकर और दुर्भावना के साथ ये काम नहीं किया. मैगजीन में धोनी की विष्णु के रूप में तस्वीर छपी थी.