भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करने वाली संस्था लोकपाल ने बुधवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर बाजार नियामक सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ अनुचित व्यवहार और हितों के टकराव का आरोप लगाने वाली शिकायतों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से धारणा पर आधारित हैं और उसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं. लोकपाल चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय पीठ ने आदेश में माना कि शिकायतों की जांच का आदेश देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद नहीं है. लोकपाल ने कहा कि आरोप निराधार, अप्रमाणित और काफी हद तक निरर्थक हैं.