राजद्रोह कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है. ये सिफारिश राजद्रोह कानून को लेकर भारतीय विधि आयोग ने की है. आयोग ने कुछ संशोधन के साथ राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है. इससे जुड़ी एक रिपोर्ट कानून मंत्रालय को भेजी गई है. भारतीय विधि आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता के राजद्रोह अपराध (धारा 124ए) को कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए.