राजद्रोह की धारा 124 A के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पांच जजों की बेंच बनाने की बात कही साथ ही केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया.याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है. अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने कहा था कि एक नया कानून लंबित है तो सीजेआई ने पूछा कि इसमें क्या कहा गया है. वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो और बुरा है.