राजद्रोह की धारा 124-A आईपीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की फिलहाल नए कानून आने तक सुनवाई टालने की मांग ठुकरा दी. सीजीआई ने कहा कि ये प्रावधान सरकार को राज्य से जोड़ते हैं. सरकार के प्रति किसी भी नाराजगी को देशद्रोही चरित्र के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है.