दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दो हफ्ते तक बुलडोज़र नहीं चलेगा. एमसीडी की ओर से कोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ अवैध कब्जे को ही यहां पर हटाया गया, लेकिन असलियत में एमसीडी ने सरकार द्वारा आवंटित कई दुकानों को भी गिरा दिया, जिसके लिए नोटिस देना जरूरी होता है.