पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की सजा पर रोक लगाने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है. कोर्ट ने नवाज की बेटी और दामाद की सजा पर भी रोक लगाने को कहा है. अब अपील पेंडिंग रहने तक वह रिहा रहेंगे. गौरतलब है कि नवाज शरीफ को दस साल की सजा दी गई थी जबकि उनकी बेटी मरयम को सात साल की सजा दी गई थी.