ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है. वाराणसी की जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दिया है. इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया. यहां देखिए एनडीटीवी से हिंदू पक्ष के वकील की पूरी बातचीत.