वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की याचिका सुनने योग्य है. इस याचिका का मस्जिद पक्ष ने विरोध किया था और कहा था कि यह 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन करती है. देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में.