ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो इस केस में आगे भी अहम साबित होगा. अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि इस मामले में उन पांच महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका सुनने के योग्य है जो मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत देने की मांग कर रही हैं.