ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. मस्जिद कमेटी की दलील में कोई मेरिट नहीं है. वाराणसी की जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया. यह याचिका श्रृंगार गौरी के पूजन दर्शन से जुड़ी याचिका थी, जिसे पांच महिलाओं ने दाखिल किया था.