प्रकाशित: दिसम्बर 17, 2020 01:54 PM IST | अवधि: 3:47
Share
किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के 'राइट टू प्रोटेस्ट' के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है. सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, 'हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उलंघन भी न हो. हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा.'