अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली PIL को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया, कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक दखल आवश्यक नहीं। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो एलजी उसे देखेंगे। उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे. हम याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन यह विषय ऐसा नहीं कि इस पर कोर्ट आदेश दे