सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध अभ्यास है. हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते है. इस मामले पर कोर्ट में क्या हुआ, यहां विस्तार से जानिए.