सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया.