केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि डिजिटल मीडिया (Digital Media) जहर फैला रहा है और उसे रोकने के लिए गाइडलाइन की जरूरत है. सुदर्शन टीवी मामले पर केंद्र सरकार ने कहा कि अगर गाइडलाइन बननी चाहिए तो डिजिटल मीडिया के लिए बननी चाहिए, प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए गाइडलाइन जरूरी नहीं है. सरकार ने कहा कि प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए पहले से ही गाइडलाइंस हैं लेकिन वेब आधिरित डिजिटल मीडिया के लिए कोई रोक नहीं है. अधिकतर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले उकसावे डिजिटल मीडिया में ही ज्यादा नजर आते हैं.