केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है. परिवहन मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च, 09 जून और इस वर्ष के 24 अगस्त को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता (Validity) को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate), फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness) और परमिट जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 या उसके बाद खत्म हो गई थी, वे अब 31 मार्च 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं.