कानून की बात: देश में सभी महिलाओं के पास अब सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती हुई महिला भी रेप पीड़िता की श्रेणी में आएगी. ऐसे में उसे गर्भपात कराने का अधिकार है. सुनें क्या बता रहे हैं आशीष भार्गव