प्रकाशित: फ़रवरी 07, 2014 01:31 PM IST | अवधि: 2:49
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सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को निर्देश दिया कि वह 26 मार्च तक दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस को बिजली आपूर्ति नहीं काटे। कोर्ट ने बीएसईएस को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये का भुगतान करे।