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दिल्ली में 26 मार्च तक बिजली संकट नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को निर्देश दिया कि वह 26 मार्च तक दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस को बिजली आपूर्ति नहीं काटे। कोर्ट ने बीएसईएस को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये का भुगतान करे।



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