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जहांगीरपुरी में फिलहाल तोड़फोड़ नहीं, यथास्थिति बनाए रखने का कोर्ट का आदेश

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जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट में एक पक्ष ने कहा कि निर्माण सामग्री, रेहड़ी-पटरी के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता है. 



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