यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने सुनाई एक साल कैद की सजा, जमानत पर रिहा

अदालत ने मंत्री राकेश सचान को एक साल कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. गुप्ता ने हालांकि सचान को जमानत भी मिल गई.

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वर्ष 1991 में पुलिस ने राकेश सचान के पास से अवैध रूप से रखा गया एक हथियार बरामद किया था
कानपुर:

यूपी के मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan)को  एक जिला अदालत ने करीब तीन दशक पुराने आर्म्‍स एक्‍ट केस में एक साल कैद की सजा सुनाई है. अधिकारियोंने बताया, हालांकि मंत्री को इस मामले में जमानत मिल गई है. कुटीर, लघु एवं मध्‍यम उद्योग मंत्री सचान को अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में सोमवार को कानपुर की एक कोर्ट ने एक साल के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी.

अभियोजन अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सचान ने आज कानपुर के अपर मुख्‍य महानगर मजिस्‍ट्रेट-तृतीय की अदालत में आत्‍मसमर्पण कर दिया. उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके वकीलों का एक पैनल भी पहुंचा था और प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने मंत्री को एक साल के कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.  गुप्ता ने बताया कि हालांकि सचान को जमानत भी मिल गई. 

गौरतलब है कि वर्ष 1991 में पुलिस ने सचान के पास से अवैध रूप से रखा गया एक हथियार बरामद किया था. इस मामले में उनके खिलाफ शस्‍त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उस वक्‍त वह समाजवादी पार्टी के नेता थे. सचान को अदालत ने गत शनिवार को दोषी ठहराते हुये बचाव पक्ष को सजा पर बहस शुरू करने के लिये कहा गया था.  इसी दौरान सचान दोषी करार दिये जाने के अदालत के आदेश की फाइल लेकर वहां से भाग गये थे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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