उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शासन के आदेश पर देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जनपद गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही कोरोना को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार, डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि बाजार, मॉल, सिनेमाघरों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा.
जिले में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे. कार्यक्रम में 50 प्रतिशत लोग ही उपस्थित होंगे. अंतिम संस्कार, शव यात्रा में 200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे. बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें. स्कूल, कॉलेजों में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा. एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि रेस्टोरेंट आदि में अंदर बैठकर नहीं खिलाया जाएगा.
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बताते चलें कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी महामारी के मामलों में इजाफा हुआ है. बुधवार शाम को समाप्त 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान तीन मरीजों की मौत हुई है. दिल्ली में फिलहाल 2702 एक्टिव मामले हैं, जो कि 15 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं.
वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोरों पर चल रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार शाम 7 बजे तक कोरोना टीके की 3,64,67,744 खुराक दी गई हैं. इनमें 75,47,958 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं. स्वास्थ्यकर्मियों में 46,08,397 को दूसरी खुराक भी लग चुकी है. इसके अलावा 76,63,647 अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को टीका लगाया गया है, जिनमें से 17,86,712 कर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं.
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