- UP पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती करते हुए नया आदेश जारी किया है.
- सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अनिवार्य कर दी गई है.
- आपत्तिजनक पोस्ट और वायरल रील्स साझा करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर रिपोर्ट हर महीने भेजनी होगी.
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है. डीजीपी मुख्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. खासतौर पर आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स साझा करने वाले कर्मियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं.
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता से यूपी पुलिस की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए इस पर तत्काल नियंत्रण जरूरी है. आदेश में यह भी कहा गया है कि हर महीने सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए.
इसके अलावा वायरल रील्स और पोस्ट का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें उनका URL भी शामिल हो, सुरक्षित रखने को कहा गया है ताकि जांच में आसानी हो सके. यह निर्देश पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यश की ओर से जारी किए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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