महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला : कोर्ट ने आरोपियों को सात दिन के रिमांड पर भेजा

रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना. सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी.

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सीबीआई ने 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी.

लखनऊ:

महंत नरेंद्र गिरि मौत की सीबीआई जांच से जुड़ी बड़ी खबर आई है. सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की सात दिन की रिमांड की मंजूर कर ली है. 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक की कस्टडी रिमांड मिली है. रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना. सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी. सीबीआई मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरि से पूछताछ करेगी. हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से भी पूछताछ होगी. 

सीबीआई महंत नरेंद्र गिरि को हनी ट्रैप में फंसाने वाली कथित सीडी को लेकर पूछताछ की जाएगी. सीडी की बरामदगी कर सकती है और मठ बाघम्बरी गद्दी भी ला सकती है. सीबीआई ने सीजेएम के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी केएस नेगी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी. 

सीबीआई के सामने ये हैं बड़े सवाल -

- नरेंद्र गिरि की मौत हत्या या आत्महत्या?
- सुसाइड नोट उनका लिखा है या हत्यारे का काम?
- नरेंद्र गिरि से किसने कहा कि उनकी वीडियो वायरल होने वाली है?
- क्या आनंद गिरि वाकई कोई वीडियो वायरल करने वाले थे?
- नरेंद्र गिरि की कथित फोटो या वीडियो की सच्चाई क्या है?
- आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाना के बाद नरेंद्र गिरि ने वसियत क्यों बदली?
- आनंद गिरि से नरेंद्र गिरि के झगड़े की असल वजह क्या है?
- मठ की संपत्तियों को बेचने की क्या हकीकत है?

महंत नरेंद्र गिरि मौत के मामले में 6 अधिकारियों की CBI टीम हुई गठित

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