राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप... 'इंडियन स्टेट से लड़ाई' वाले बयान पर लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह बयान राष्ट्रविरोधी है और भारत की एकता, अखंडता तथा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश है. वकील ने अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत राजद्रोह और साजिश से जुड़ी धाराओं में दंडित किया जाए.

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  • लखनऊ की अदालत में वकील नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की है.
  • याचिका में राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रविरोधी और भारत की एकता के खिलाफ बताया गया है.
  • वकील ने मांग की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राजद्रोह की धाराओं में दंडित किया जाए.
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लखनऊ की एक अदालत में वकील नृपेंद्र पांडेय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की है. यह याचिका राहुल गांधी के उस बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था, "वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ."

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह बयान राष्ट्रविरोधी है और भारत की एकता, अखंडता तथा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश है. वकील ने अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत राजद्रोह और साजिश से जुड़ी धाराओं में दंडित किया जाए.

परिवाद पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर यह बयान सोच-समझकर, पूरी मानसिक स्थिरता में और विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया.

अधिवक्ता पांडेय का कहना है कि यह बयान जानबूझकर, पूरी तरह होश-ओ-हवास में और विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया गया है. उन्होंने इसे "राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने वाला" बताते हुए कहा कि इससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है. यह याचिका आलोक वर्मा की एमपीएमएलए कोर्ट में दर्ज की गई है.

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