- गाजियाबाद पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है
- डीजे की आवाज़ हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार निर्धारित डेसीबल स्तर तक सीमित रहेगी
- धारा 163 लागू कर गाजियाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं
गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक, डीजे का प्रयोग नियम समय सीमा रात के 10 बजे के बाद किसी भी दिशा में नहीं होगा. साथ ही हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो नियम 2000 है. उस गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा. इसके साथ-साथ गाजियाबाद में बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत धारा 163 भी लागू कर दी गई है.
गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया की गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजकरण नैय्यर ने बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है. इसमें बताया गया है कि 18 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और आईसीएससी की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है. इसी को लेकर डीजे के बजने को लेकर भी एक आदेश पारित किया गया है. इस आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में आयोजित हो रही परीक्षाओं के संदर्भ में डीजे का प्रयोग किसी भी सूरत में रात 10:00 बजे के बाद नहीं होगा.
इसके साथ ही अदालत और ध्वनि प्रदूषण के नियम 2000 के क्रम में डीजे की आवाज प्रसारित गाइडलाइन डेसीबल के अनुरूप ही होनी चाहिए. अन्यथा डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यहां ये जानना भी जरूरी है कि फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में कई शादियों में एक नहीं बल्कि कई डीजे बजाते हैं. जिसको लेकर न सिर्फ छात्रों को बल्कि आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है. गाजियाबाद में धारा 163, 27 मार्च की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी.














