गाजियाबाद पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है डीजे की आवाज़ हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार निर्धारित डेसीबल स्तर तक सीमित रहेगी धारा 163 लागू कर गाजियाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं