कानपुर के रोडरेज मामले में आरोपी बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला ने किया सरेंडर

पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय में सरेंडर कर दिया

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अंकित शुक्ला की ओर से पुलिस पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया गया था.
नई दिल्ली:

Kanpur road rage case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर के रोडरेज के सनसनीखेज मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने शुक्रवार को पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय में सरेंडर कर दिया. रोड रेज की इस घटना में बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने अमोलदीप भाटिया नाम के शख्स की एक आंख फोड़ दी थी. 

यह घटना 23 सितंबर को हुई थी. कानपुर पुलिस ने आरोपी बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला और अंकित शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज की थी लेकिन अभी तक गिरफ़्तारी नहीं हुई थी. आज अंकित शुक्ला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. अमोलदीप भाटिया के परिवार ने मांग की गई है कि एफआईआर में  हत्या के प्रयास की धारा भी लगाई जाए. 

गाड़ी को साइड न देने पर बेरहमी से पीटा

इस घटना के बाद पीड़ित की पत्नी गुनीत भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, ''हम लोग खाना खाकर वापस आ रहे थे. जीटी रोड पर आरोपी हार्न बजाकर साइड पास मांग रहे थे पर बगल में ट्रक था इसलिए हम पास नहीं दे पा रहे थे. फिर आगे उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और मेरे पति को पीटने लगे. मैं इन लोगों के हाथ जोड़ती रही पर वे लोग लगातार मेरे पति के चेहरे पर घूंसे मार रहे थे.''

गुनीत भाटिया ने कहा था कि ''वे पांच लोग थे, पार्षद सौम्या शुक्ला भी वहीं थीं और उनका पति अंकित शुक्ला अपने साथियों के साथ पीट रहा था. मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती रही पर उन्होंने नहीं सुनी. मुझे भी धक्का दे दिया और गाड़ी से उतरने नहीं दिया. हम चाहते हैं हमें न्याय मिले.'' 

पार्षद के पति और बाउंसरों ने अमोलदीप को पीटा

आरोप है कि अंकित शुक्ला अपने समर्थकों और बाउंसरों के साथ कार से जा रहे थे. इसी दौरान आगे चल रही अमोलदीप सिंह भाटिया की थार ने कथित तौर पर साइड नहीं दी. इससे गुस्साए पार्षद के पति के ड्राइवर ने थार को ओवरटेक किया. इसी दौरान दोनों गाड़ियों की मामूली टक्कर हो गई. इसके बाद पार्षद के पति और बाउंसरों ने अमोलदीप के साथ मारपीट की.

रोडरेज की इस घटना में पुलिस ने बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला पर और चार गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसमें धारा 326 भी लगाई गई है. इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने उनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी रखा था. 

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अमोलदीप की एक आंख फूटी, नाक की हड्डी टूटी

कानुपर में इस मामले पर सियासत में उथल-पुथल है. बीजेपी भी दो हिस्सों में बंट गई है. इस घटना में अमोलदीप सिंह भाटिया को इतना मारा गया कि उनकी एक आंख फूट गई और नाक की हड्डी टूट गई है. उनका गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, भाटिया की एक आंख पूरी तरह खराब हो गई है. दूसरी आंख से भी वे देख पाएंगे या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता है. 

क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया

इस बीच एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बीजेपी पार्षद के समर्थक और गुंडे पुलिस थाने जाकर कमिश्नर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाते दिख रहे हैं. अंकित शुक्ला ने आरोप लगाया है कि अमोलदीप सिंह भाटिया ने उनकी पत्नी और पार्षद सौम्या शुक्ला के साथ मारपीट की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब कमिश्नर ने क्रॉस एफआईआर से इनकार किया, तो बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने 10 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की बात कही.

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