इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.

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Prayagraj Mosque Demolition Case: प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में स्थित मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है. प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास के लिए रेलवे द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मस्जिद को तत्काल राहत दी है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश से मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है.

हाईकोर्ट में हुई याचिका पर सुनवाई

नार्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में रेलवे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका पर जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.

याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसका मतलब है कि फिलहाल मस्जिद को न तो तोड़ा जाएगा और न ही उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा.

15 मई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय की है. तब तक रेलवे और मस्जिद कमेटी, दोनों पक्ष अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकेंगे. कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगा.

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शिफ्टिंग के लिए जमीन तलाशने का सुझाव

हालांकि राहत देने के साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह भी सुझाव दिया है कि वे मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए किसी वैकल्पिक भूमि की तलाश करें. कोर्ट ने इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करने को कहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह का टकराव न हो.

रेलवे ने दिया था 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

रेलवे अधिकारियों ने मस्जिद कमेटी को रेलवे भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था. रेलवे का कहना था कि मस्जिद उनके परिसर में है और प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास कार्य में बाधा बन रही है. हालांकि 27 अप्रैल की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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