अगर आप पैन कार्ड यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल जो लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें 31 मार्च 2022 तक यानी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार कार्ड से जोड़ लेना है. अगर इस डेडलाइन से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं करेंगे तो आपका PAN Card डिएक्टिवेट किया जा सकता है. यही नहीं पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको 10,000 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं अगर पैन कार्ड को सही समय पर आधार से लिंक नहीं किया गया तो म्युचुअल फंड्स, स्टॉक, बैंक अकाउंट खोलने और इन्वेस्टमेंट करने में भी आप सक्षम नहीं होंगे. ये वो सभी जगह हैं जहां पर पैन कार्ड की जरूरत होती है.
इन पैन कार्ड उपभोक्ताओं को देना होगा 10,000 रुपए
अगर कोई अपना वो पैन कार्ड दिखाता है जो वैलिड नहीं है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत एसेसिंग ऑफीसर आपको 10,000 रूपए पेनाल्टी चुकाने का दंड भी दे सकते हैं.
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं अपने पैन को आधार से लिंक
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- अब अपने आधार कार्ड में दिया गया नाम आधार नंबर और अपना पैन नंबर एंटर करें.
- अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका बर्थ ईयर लिखा हुआ है तो स्क्वेयर पर टिक करें.
- अब आपको स्क्रीन में एक कैप्चा कोड नजर आएगा उसे दर्ज करें.
- कैप्चा दर्ज करते ही आपको लिंक आधार बटन पर क्लिक करना होगा.
- बस इस प्रोसेस को फॉलो करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
S.M.S. के जरिए भी करा सकते हैं लिंक
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें आप अपने फोन के मैसेज में जाएं और UIDPAN टाइप करें. इसके बाद अपने 12 अंकों वाला आधार कार्ड नंबर दर्ज करें फिर 10 अंक वाले पैन नंबर को एंटर करें. आप पहले मैसेज को 567678 या फिर 56161 पर सेंड कर दें.