ESI क्या है...? जानें कौन-कौन करवा सकता है इस योजना के तहत इलाज...?

ईएसआई एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है.इस स्कीम को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल केयर दी जा सके.

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ESI के अस्पतालों में या उससे संबद्ध या रेफर किए गए बड़े अस्पतालों में भी इस योजना के तहत नि:शुल्क इलाज मिलता है.
नई दिल्ली:

जिन कर्मचारियों की आय कम है, उनके इलाज के खर्च का बोझ कम हो सके और किसी भी तरह की अनहोनी होने पर परिवार की मदद की जा सके, इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलाता है.  ईएसआई योजना का फायदा प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले एम्प्लॉईज़ को मिलता है.  कर्मचारी को ईएसआई कार्ड जारी किया जाता है.  ऐसे में अगर कोई इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाना चाहता है तो उसे ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाना होता है. कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए डाक्यूमेंट्स के आधार पर स्कीम का फायदा मिल सकता है. 

क्या होता है ESI 

ईएसआई एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अगर काम के दौरान कोई भी कर्मचारी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके इलाज के लिए ईएसआई स्कीम के जरिये लाभ दिया जा सकता है.  इस स्कीम को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल केयर दी जा सके. इस स्कीम को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और अस्थाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में मदद करना है.

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कई बार  किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो जाने पर या तो नौकरी छूट जाती है या फिर इलाज कराना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इस ईएसआई स्कीम के जरिए कर्मचारियों और मजदरों और उनके परिवारों को इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और इसमें मेटरनिटी को भी कवर किया गया है. इस स्कीम के तहत न सिर्फ इलाज कराया जा सकता है बल्कि काम के दौरान अगर कर्मचारी और मजदूर की मौत हो जाती है तो परिवार को पेंशन का भुगतान भी किया जाता है.

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 कौन कौन करवा सकता है ESI योजना के तहत इलाज

ईएसआई योजना के संचालन की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की है. कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के दायरे में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां या कोई नियोक्ता संस्थान आता है.  ईएसआई योजना में किसी फैक्ट्री, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रोड ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, एजुकेशनल संस्था, सिनेमा और चिकित्सा संस्थाओं के अलावा दुकान में काम करने वाले मजदूरों को शामिल किया गया है.

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जिन मजदूरों या कर्मचारियों का मासिक वेतन 21 हज़ार रूपए प्रतिमाह या उससे कम है, उन लोगों को ईएसआई स्कीम का फायदा मिल सकता है. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25000 रूपए रखी गई है. इस योजना के तहत बीमारी लाभ,  मातृत्व लाभ, पेंशन लाभ,  आश्रितजन लाभ, और अपंगता हित लाभ मिल सकता है. ESI के अस्पतालों में या उससे संबद्ध या रेफर किए गए बड़े अस्पतालों में भी इस योजना के तहत नि:शुल्क इलाज मिलता है.

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